Delhi Vidhan Sabha : दिल्ली सरकार से अक्सर टकराव देखने के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल और विधानसभा स्पीकर के बीच टकराव नजर आ रहा है. बुधवार की सुबह सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने विधानसभा अध्यक्ष को संदेश भेजा है कि GNCTD (संशोधन) एक्ट 2021 में बदले गए रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस दिल्ली विधानसभा में लागू करें. एलजी के संदेश पर विधानसभा अध्यक्ष दफ्तर का जवाब आया है. स्पीकर ऑफिस के अनुसार, GNCTD एक्ट में संशोधन का मामला कोर्ट में लंबित है. GNCTD एक्ट संशोधन आर्टिकल 239AA के खिलाफ है. संशोधन से विधानसभा की समिति प्रणाली निष्क्रिय होंगी.
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विधानसभा स्पीकर दफ्तर से आया जवाब में कहा गया है कि विधानसभा समितियां जांच नहीं करेंगी तो क्या संयुक्त राष्ट्र के मामले देखेंगी. विधानसभा समितियों की जांच के कारण कई भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिससे करोड़ों की सरकारी संपति को बचाया जा सका. इस तरह जांच को रोकने की कोशिश क्यों?
स्पीकर दफ्तर के अनुसार, विधायिका इन समितियों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही को लागू करती है. अनुच्छेद 239AA के तहत कार्यपालिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह. एलजी जिस संशोधन को लागू करना चाहते हैं, वह समितियों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देगा.
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आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार, एलजी विनय सक्सेना ने विधानसभा स्पीकर को भेजा संदेश था कि 27 अप्रैल 2021 को GNCTD संशोधन एक्ट अमल में आया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ. एलजी ने मामले को संविधान की 'तिरस्कारपूर्ण अवहेलना' बताया. संशोधन के तहत विधानसभा या उसकी कमिटियां को दिल्ली के प्रशासनिक कामकाज और उसपर जांच करने का अधिकार नहीं है.