दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ सीएम आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपी विधायक अमानतुल्ला को जमानत मिल गई है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट के आरोपी अमातुल्ला को दिल्ली पुलिस ने 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अमानतुल्ला अभी तक जेल में थे।
इस मामले में दूसरे आरोपी आप विधायक प्रकाश जारवाल को बीते 9 तारीख को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने जारवाल को चेतावनी दी थी कि अगर अब उनका नाम इस तरह के केस में सामने आएगा तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
और पढ़ें: हिंद महासागर में चीन का दबदबा घटाने के लिए साथ काम करेंगे भारत-फ्रांस
दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्ला को जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही 20 दिन से ज्यादा कैद में रखा जा चुका है इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरुरत नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अमानतुल्ला को प्रकाश जारवाल की तरह ही कुछ शर्तों के तहत जमानत दी है।
निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका
बता दें कि इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आप के दोनों ही विधायकों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एक अधिकारी से मारपीट को हल्के और रोजमर्रा के मामलों की तरह नहीं लिया जा सकता है।
और पढ़ें: भारत-फ्रांस ने किया 14 समझौतों पर हस्ताक्षर, रक्षा और परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर ज़ोर
Source : News Nation Bureau