दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय से आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो के खिलाफ सबूत (यदि कोई हो) पेश करने को कहा था. बता दें कि कोर्ट ने ये आदेश उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. कोर्ट ने कहा कि, अगर ED सीएम केजरीवाल को कोई विवरण नहीं दे रही हैं, तो कोर्ट को यह जानने की जरूरत है कि क्या ED के पास उनके खिलाफ कोई सामग्री है, जिसके आधार पर उन्हें बुलाया जा रहा है.
गौरतलब है कि, ये कोर्ट का ये आदेश तब सामने आया है, जब जांच एजेंसी ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ ''पर्याप्त सामग्री'' है. दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 2.30 बजे शुरू हो चुकी है. आप नेता के वकील ने अनुरोध किया कि, मामले को कुछ समय बाद उठाया जाए, जिसके बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की है.
अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है, जिसमें उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है.
केजरीवाल ने समन को अवैध बताते हुए बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है. बुधवार को कोर्ट ने उनसे पूछा कि, वह एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं.
Source : News Nation Bureau