Manish Sisodia Remand: दिल्ली आबकारी केस में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया ने बड़ा कदम उठाया है. डिप्टी सीएम ने अपनी अरेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने देश की शीर्ष अदालत में इस मामले को लेकर जल्द सुनवाई की मांग भी की है. सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल केस की सुनवाई को लिस्ट करने की मांग की. इस पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने मंगलवार को दोपहर 3.50 बजे मामले पर सुनवाई तय की है.
हालांकि इस दौरान सीजेआई ने पूछा कि मनीष सिसोदिया धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपायों का लाभ क्यों नहीं उठा सकते हैं. सीजेआई ने बताया कि अदालत ने पवन खेड़ा के मामले में पिछले हफ्ते हस्तक्षेप किया क्योंकि कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को समेकित करने की प्रार्थना की गई थी. इस पर सिंघवी ने कहा कि यह एक असाधारण मामला है जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता है उन्होंने विनोद दुआ मामले में फैसले का भी हवाला दिया.
मनीष सिसोदिया से किस को मिलने की इजाजत
सीबीआई रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया से सिर्फ वकील और पत्नी को मिलने की इजाजत दी गई है. मनीष सिसोदिया की पत्नी उनसे 15 मिनट मिल सकती है. जबकि, वकीलों को 30 मिनट तक मिलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही थर्ड डिग्री जैसी आशंकाओं के बीच कोर्ट ने साफ कहा है कि, मनीष सिसोदिया से पूछताछ ऐसी जगह पर ही होगी जहां पर सीसीटीवी लगा हो. यही नहीं सीबीआई को इस सीसीटीवी का फुटेज भी संरक्षित रखना होगा. पांच दिन की रिमांड के बीच सिसोदिया का 48 घंटे में एक बार मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया
- डिप्टी सीएम की याचिका पर सुनवाई को तैयारी शीर्ष अदालत
- 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर हैं मनीष सिसोदिया
Source : News Nation Bureau