Delhi Excise Policy case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की अदालत ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी मामले में न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है. दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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Delhi Excise Policy case | Delhi court extends judicial custody of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal till May 20.
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— ANI (@ANI) May 7, 2024
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करते हुए उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ भी थी. ईडी ने इस दौरान उनके फोन और दूसरे चीजों को कब्जे में ले लिया था. गिफ्तारी के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अगले दिन यानी 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. जहां कोर्ट उनको ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. ईडी की पूछताछ पूरी होने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के चलते दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार या अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। pic.twitter.com/OCPbqj9HSe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 7, 2024
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं दिया है. कोर्ट इस मामले में 9 मई को सुनवाई कर सकता है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने समय के अभाव के कारण इस मामले में आज कोई आदेश नहीं दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी थी. इससे पहले अदालत ने कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं. हम इस केस में देख रहे हैं कि यह ठीक भी है या नहीं. यह एक असाधारण मामला है और इस पर विचार किया जा सकता है.
Source : News Nation Bureau