Delhi Excise policy scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल यानी मंगलवार को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैं और वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की सीएम केजरीवाल को हटाने की याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ली थी. तलाशी के कुछ देर बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल आप के मुखिया न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. आप प्रमुख केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
आप के प्रमुख केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी- वकील
बीते दिनों केरजीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी थी कि अगस्त 2022 में ईडी ने जांच शुरू करने के डेढ़ साल बाद धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में आप नेता को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया धनशोधन का अपराध बनता है और वर्तमान में, आरोपी के खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है.
Source : News Nation Bureau