दिल्ली के अनाज मंडी में रविवार को हुए अग्निकांड मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और उत्तरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. एनएचआरसी ने इस मामले में सभी पक्षों से छह सप्ताह में पूरी रिपोर्ट मांगी है. इस हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई थी.
एनएचआरसी ने अपने नोटिस में सभी पक्षों से पूरी रिपोर्ट मांगी है. इसमें इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उसकी भी जानकारी मांगी गई है. दिल्ली सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस मामले में एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.
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आरोपी मालिक हुआ गिरफ्तार
आगजनी मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान और उसने मैनेजर फुरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संदर्भ में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी रेहान और उसके मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस उसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है. इसके अलावा पुलिस ने रेहान के दोनों भाई शान और इमरान के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. उनकी भी तलाश की जा रही है.
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शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग
सूत्रों के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की वजह से दूसरी मंजिल के मुख्य दरवाजे के पास आग लगी थी. जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त मेन गेट का शटर बंद था और अंदर लोग आराम से सो रहे थे, जिससे वे लोग भाग नहीं सके. इस पर दम घुटने से 43 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने पीछे की खिड़की का जाल काटकर लोगों को रेस्क्यू किया. फैक्ट्री में समस्तीपुर के हरपुर गांव के 30 लोग काम करने के बाद सो रहे थे.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो