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कोविड-19: दिल्ली में 31 दिसंबर, एक जनवरी को रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू

नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो, इसके लिए सरकार ने दिल्ली में आज (31 दिसंबर) और कल (1 जनवरी) को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है.

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Dalchand Kumar
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कोविड-19: नए साल को मौके पर राजधानी में नाइट कर्फ्यू लागू( Photo Credit : फाइल फोटो)

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कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के बीच नए साल पर लोगों के जश्न के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में नियमों को सख्त कर दिया गया है. नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो, इसके लिए सरकार ने दिल्ली में आज (31 दिसंबर) और कल (1 जनवरी) को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी.

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या के लिए बुधवार को यातायात परामर्श जारी किया, जो आज शाम 8 बजे से शहर के सभी निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. राजधानी में कनॉट प्लेस इलाके के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. परामर्श के अनुसार, मंडी हाउस गोल चक्कर, बंगाली मार्केट गोल चक्कर, रणजीत सिंह फ्लाईओवर (बारहखंभा रोड - टॉलस्टॉय मार्ग क्रॉसिंग), मिंटो रोड - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाले रास्ते चेम्सफोर्ड रोड की ओर से वाहनों को कनॉट प्लेस में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

कोविड-19 के कारण हालांकि शहर में एल्कोमीटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन नशे में धुत्त होकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. परामर्श में कहा गया है कि वैध पास के बगैर कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउट सर्किल में वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बताया गया है कि गोल डाक खाना, आकाशवाणी के पीछे रकाबगंज रोड पर पटेल चौक, मंडी हाउस पर कॉपरनिकस मार्ग से बड़ौदा हाउस तक, मिंटो रोड पर डीडीयू मार्ग से लेकर प्रेस रोड तक, आर.के. आश्रम मार्ग पर पंचकुईयां रोड पर, चित्रगुप्त रोड और पहाड़गंज की ओर जाने वाले बसंत रोड पर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति होगी.

संयुक्त आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, कॉपरनिकस लेन पर केजी मार्ग - फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग, केजी मार्ग से आगे गोल चक्कर तक, बंगाली मार्केट के गोल चक्कर पर बाबर रोड और तानसेन मार्ग, पेशवा रोड पर विंडसर प्लेस और गोल मार्केट पर पार्किंग उपलब्ध रहेगी. इसमें कहा गया है कि वैध पास के आधार पर कनॉट प्लेस के भीतर पहले आओ, पहले पाओ की नीति के आधार पर कुछ सीमित पार्किंग की व्यवस्था होगी. अवैध तरीके से या गलत तरीके से खड़े किए गए वाहनों को 'टो' किया जाएगा और कार्रवाई होगी.

Source : News Nation Bureau

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