राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 (Covid-19) मामलों में पिछले कुछ हफ्तों से तेजी देखी जा रही है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. यानी अब नाइट कर्फ्यू के बाद राजधानी दिल्ली कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की सरकार ने दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है. साथ ही मेट्रो, सिनेमा हॉल, होटल समेत अन्य संस्थाओं में लोगों की उपस्थिति को लेकर नई गाइडलाइन (New guideline) जारी की है. इस नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा.
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RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य
कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को निगटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, जोकि सिर्फ 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई यात्री बिना निगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा. हालांकि संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को छूट रहेगी.
अंतिम संस्कार और शादी समारोह के लिए नियम
नई गाइडलाइन के अनुसार, दिल्ली में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है. अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगा. जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
रेस्टोरेंट और बार के लिए नए नियम
रेस्टोरेंट, बार और होटल में कुल बैठने की क्षमता 50 फीसदी रहेगी. लोग दिल्ली मेट्रो में कोच की 50 प्रतिशत हिस्से में यात्रा कर सकेंगे. सिनेमा हॉल के अंदर सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोगों को बैठने की अनुमति है. डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50 फीसदी यात्रियों को सफर करने की अनुमति रहेगी. दिल्ली में पहले की तरह ही स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे.
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स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं. स्कूलों में बाकी क्लासेस तो पहले ही बंद थी, लेकिन सत्र 2020-21 की 9वीं से 12वीं के बच्चे अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बोर्ड और सीबीएसई पाठ्यक्रम के चलते आ रहे थे. अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद किसी भी क्लास का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा.
इनपर नहीं लागू होगी पाबंदी
नई गाइडलाइन के मुताबिक, दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, इमरजेंसी सेवा, सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन के लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है. ये लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे.
दफ्तर, पीएसयू, कॉरपोरेशन के लिए नियम
दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार, राजधानी में सभी सरकारी दफ्तर, पीएसयू, कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे. लेकिन बाकी स्टाफ 50 फीसदी क्षमता पर दफ्तर में काम करेगा.
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दिल्ली में कोरोना की स्थिति
उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है. दिल्ली में शनिवार को 7,897 नए कोरोना मामले सामने आए. वर्तमान में यहां सक्रिय (एक्टिव) मामले 28,773 हैं, जिनमें से 15,266 लोग अपने घरों में आइसोलेशन में हैं. दिल्ली में 77,374 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 43,473 आरटी-पीसीआर और 33,901 रैपिड एंटीजन टेस्ट रहे. यहां दैनिक तौर पर पॉजिटिविटी रेट 10.21 प्रतिशत बताई गई है, जबकि शुक्रवार को यह दर 7.79 प्रतिशत थी.
HIGHLIGHTS
- दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू
- सरकार ने लगाईं नई पाबंदी
- अब होना पड़ेगा क्वारंटाइन भी