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Delhi Govt vs LG Case: SC के फैसले के बाद एक्शन में केजरीवाल, सर्विसेज सचिव पद से हटे आशीष मोरे

Delhi Govt vs LG Case: नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट का​ निर्णय आने के बाद अरविंद केजरीवाल एक्शन की सरकार एक्शन में है.  दिल्ली के सर्विसेज सचिव आशीष मोरे को हटा दिया गया है.

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Mohit Saxena
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CM Kejriwal

arvind kejriwal( Photo Credit : social media )

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Delhi Govt vs LG Case: नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट का​ निर्णय आने के बाद अरविंद केजरीवाल एक्शन की सरकार एक्शन में है.  दिल्ली के सर्विसेज सचिव आशीष मोरे को हटा दिया गया है. सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सर्विसेज सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया था. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई. इसे लोकतंत्र की जीत बताया. इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा जा सकता है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सर्वसम्मति से निर्णय सुनाते हुए कहा कि सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां मौजूद हैं.

दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अफसरों की पोस्टिंग के साथ ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा. 

दिल्ली सीएम केजरीवाल के अनुसार, पहले केंद्र सरकार ने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अफसरों के ट्रांसफर और नौकरी के जुड़े फैसले दिल्ली सरकार के पास रहने वाले हैं. इस अर्थ है कि अगर आप कोई रिश्वत ले रहे हैं तो उसे दिल्ली सरकार निलंबित नहीं कर सकती है. इस आदेश का उपयोग करके दिल्ली के कामों को रोकने का प्रयास हो रहा था.

 

HIGHLIGHTS

  • सौरभ भारद्वाज ने  सर्विसेज सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया
  • दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया था
  • विवाद पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है
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