कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली में हालात बेहद खराब होते जा रहे है. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाई जाए. दरअसल, मैक्स हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली HC का रुख किया है. अर्जी में कहा गया है कि मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में covid मरीजो के लिए 2 घण्टे की ऑक्सीजन बची है. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अभी मैक्स हॉस्पिटल की अर्जी हमारे सामने है. कल दूसरे हॉस्पिटल भी होगे. ऐसा लगता है कि सरकार ने कल के आदेश के बावजूद ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई को लेकर कुछ किया नहीं है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि INOX से हो रही सप्लाई दिल्ली की मांग के लिहाज से पर्याप्त है, लेकिन कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ये केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है. हम केंद्र सरकार को निर्देश देते है कि वो गम्भीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर उनकी जिन्दगी की रक्षा करे, फिर चाहे केंद्र कोई भी तरीका अपनाये.
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वहीं, INOX की ओर से कोर्ट को सुचित किया है कि ऑक्सीजन पहुंचने वाली है. 2000 क्यूबिक मैट्रिक टन ऑक्सीजन दो घण्टे में मैक्स में पहुँच जाएगी, ये कोर्ट को जानकारी दी गई. कोर्ट ने कहा-केंद्र सुनिश्चित करें कि आक्सीजन का सेफ passsge हो. रास्ते मैं कही सप्लाई बाधित न हो. कोर्ट ने SG तुषार मेहता के इस दलील को रिकॉर्ड पर लिया कि केंद्र दिल्ली को 480 टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेगा. टैंकर बिना दिक्कत के सुरक्षित हॉस्पिटल पहुँच सके, केन्द्र इसकी जिम्मेदारी लेगा. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि मैक्स और दूसरे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की मांग पूरी हो सकेगी. वहीं, अब इस ममाले पर हाईकोर्ट (HC) बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई करेगा.
HIGHLIGHTS
- INOX की ओर से कोर्ट को सुचित किया है कि ऑक्सीजन पहुंचने वाली है
- 2000 क्यूबिक मैट्रिक टन ऑक्सीजन दो घण्टे में मैक्स में पहुँच जाएगी
- हाईकोर्ट (HC) बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई करेगा