आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के उप राज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल के आदेश में पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के कारणों का ठीक ढंग से विवरण नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली हाइकोर्ट ने आप के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया। उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया। Boom!'
चड्ढा के ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट किया।
उप राज्यपाल अनिल बैजल ने इसी साल अप्रैल में आप ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया था।
इससे पहले शुंगलू समिति ने 206, राउज एवेन्यू बंगले को आम आदमी पार्टी के कार्यालय के रूप में आवंटित करने पर सवाल उठाए थे।
शुंगलू समिति ने कहा था कि पार्टी कार्यालय बनाने के लिए AAP सरकार को भूमि आवंटन का फैसला रद्द करना चाहिए।
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Source : News Nation Bureau