Chhath Puja: दिल्ली उच्च न्यायालय ने छठ पूजा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर पर चिंता व्यक्त की. मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा.
जानें, हाईकोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने कहा कि नदी इतनी प्रदूषित है कि अहर आप नदी में डुबकी मारते हैं तो आशंका है कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा. हम इसकी अनुमति नहीं दे पाएंगे. नदी अत्यधिक प्रदूषित है. दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय को बताया कि यमुना अत्यधिक प्रदूषित है. अगर श्रद्धालुओं को नदी किनारे पूजा करने की अनुमति दी जाती है तो वे बीमार पड़ सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में छठ पूजा करने के लिए 1000 स्थान निर्धारित किए गए हैं. इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है.
छठ पूजा यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों के लिए जरुरी
बता दें, छठ पूजा दिल्ली के पूर्वांचली समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है. पूर्वांचली समुदाय में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भोजपुरी भाषी लोग शामिल हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं. 30 से 40 प्रतिशत मतादाता इसी समुदाय के हैं. खास बात है कि दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होंगे.