पिछले साल राजधानी दिल्ली में 2 साल की एक बच्ची पर ओरल सेक्स का दबाव बनाने वाले आरोपी को जमानत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के पीछे दो कारण बताए हैं. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 8 घंटे बाद FIR दर्ज की गई थी. इसके अलावा बच्ची की उम्र कम होने की वजह से उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सकता. लिहाजा, आरोपी जमानत का पूरा हकदार है.
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आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले शख्स ने बताया कि वारदात के समय उसने आरोपी को नशे की हालत में देखा था. शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने बच्ची पर ओरल सेक्स करने का दबाव बना रहा था. इतना ही नहीं, वारदात के समय आरोपी के पैंट की जिप भी खुली हुई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 AB और बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत केस फाइल किया था.
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पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी की जमानत का विरोध किया है. पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए थे और आरोपी की जमकर पिटाई की थी. पुलिस के मुताबिक लोगों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी थी. इस पूरे मामले में आरोपी के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल के साथ किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई थी.
Source : News Nation Bureau