दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के मुद्दे पर गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जरवाल को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने आप विधायकों पर मारपीट का आरोप लगाया था। प्रकाश जरवाल देवली से विधायक हैं।
आप विधायक को जमानत के लिए 50,000 रुपये की राशि भुगतान करनी पड़ेगी।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 20 फरवरी को गिरफ्तार किए गए जरवाल की जमानत याचिका पर मंजूरी दे दी। जरवाल को 19 फरवरी को हुए कथित मारपीट के एक दिन के बाद गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य और उसके अधिकारियों के बीच इस तरह की स्थित है और वे एक दूसरे के द्वारा धमकाए जा रहे हैं।
इसके अलावा मामले में गिरफ्तार में हुए एक और विधायक अमानतुल्ला खां की जमानत याचिका कोर्ट में लंबित है। उन्हें 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
मामला सामने आने के बाद आप के दोनों विधायकों ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर जातिसूचक शब्द कहने और गाली देने का आरोप लगाया था।
क्या है मामला
दिल्ली के सचिव अंशु प्रकाश ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर विज्ञापन से संबंधित एक बैठक में उन्हें बुलाया था। बैठक में उनके साथ कुछ विधायकों ने मारपीट की। उनका कहना है कि वह किसी तरह जान बचा कर वहां से निकले और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अपनी शिकायत में प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 फरवरी की रात को विधायकों ने बहस करने के बाद उनके साथ मारपीट करने लगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया था।
दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि मुख्य सचिव बीजेपी की शह पर काम कर रहे हैं तथा यह घटना आप सरकार को बर्खास्त करने का बहाना है।
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Source : News Nation Bureau