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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कार में अकेले सफर करने वालों को भी मास्क पहनना जरूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मास्क एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है और कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है.

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Sunil Chaurasia
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कार में अकेले सफर करने वालों को भी मास्क पहनना जरूरी( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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दिल्ली में बेलगाम हो रहे कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. राजधानी में कोरोनावायरस की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है. दिल्ली में मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. इस दौरान दिल्ली के लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जरूरी काम के बिना घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे. उधर, दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कार में अकेले सफर करने वाले लोगों को भी मास्क लगाना अनिवार्य है.

कार में अकेले सफर करने वालों को भी मास्क लगाना अनिवार्य

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन चारों याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनके मास्क न होने की वजह से चालान काटे गए थे. चारों याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे अपनी-अपनी कार में अकेले सफर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मास्क नहीं लगाया था. जिसकी वजह से उनके चालान काट दिए गए. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मास्क एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है और कोरोना वायरस का फैसले से रोकता है. जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिल्ली सरकार के नियम को सही ठहराते हुए कहा कि प्राइवेट व्हीकल भी पब्लिक प्लेस के अंतर्गत आता है, लिहाजा अकेले ड्राइव करते वक्त भी मास्क पहनना जरूरी है.

इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि निजी वाहन में अकेले ड्राइव कर रहे लोगों का भी चालान काटने को लेकर उसकी ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है. हेल्थ, राज्य का विषय है और इस बारे में दिल्ली सरकार को फैसला लेना है. वहीं दूसरी ओर, दिल्ली सरकार का कहना था कि उन्होंने पिछले साल अप्रैल में ही अकेले ड्राइव करते वक्त मास्क पहनना जरूरी किया था और ये नियम अभी भी लागू है.

दिल्ली में 5100 नए मामले, 17 की मौत

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से पैर फैला रहा है. जहां देशभर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो दिल्ली में महामारी की ये चौथी लहर है. बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत भी हुई है. नए मामले सामने आने के बाद राजधानी में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 17,332 तक पहुंच गई है.

HIGHLIGHTS

  • कार में अकेले सफर करने वालों को भी मास्क लगाना जरूरी
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मास्क को बताया सुरक्षा कवच
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