दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार वैक्सीनेशन कैंपेन पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस कैंपेन के तहत दिल्ली सरकार 16 जनवरी से शहर के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रों को मीजल्स रूबैल्ला वैक्सीनेशन देना था. बता दें कि ये वैक्सीनेशन खसरे को खत्म करने के लिए दिया जाता है.
दिल्ली सरकार ने शहर के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया था. जिसके बाद सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को व्यक्तिगत आजादी का हनन बताया. याचिका में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है और सरकार किसी भी शख्स को वैक्सीनेशन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती. मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि बच्चों के माता-पिता की अनुमति के बगैर उन्हें जबरदस्ती वैक्सीन नहीं दिया जा सकता. जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया.
16 जनवरी से शुरू होकर चार हफ्तों तक चलने वाले इस वैक्सीनेशन प्रोगाम के तहत दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले 14 साल तक के बच्चों को खसरे की रोकथाम के लिए मीजल्स रूबैल्ला वैक्सीनेशन दिया जाना था. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही दिल्ली प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर 21 जनवरी तक जवाब मांगा है.
Source : News Nation Bureau