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क्या एमसीडी का एक भी व्यक्ति जेल गया है? कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार

दिल्ली स्थित IAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर हाई कोर्ट ने MCD को कड़ी फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने एमसीडी कमिशनर, डीसीपी, जांच अधिकारी को कोर्ट में तलब किया है. कोर्ट का कहना है कि, एमसीडी मजाक बनकर रह गया है. साथ ही सवाल किया कि, क्या एमसीडी का एक भी व्यक्ति जेल गया है?

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Sourabh Dubey
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Delhi High Court Slams MCD: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राऊ आईएएस अकादमी (Rau's IAS Academy) के बेसमेंट में तीन UPSC छात्रों की मौत पर बुधवार को MCD, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सरकार, दिल्ली पुलिस और जांच अधिकारी को जोरदार फटकार लगाई है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मामले में जांच के तरीके की भी आलोचना की है. कोर्ट ने कहा कि, यह आपराधिक लापरवाही का मामला है और वह सुनिश्चित करेगी कि मामले में जिम्मेदारी तय हो.

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ACJ मनमोहन की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने जांच अधिकारी, डीसीपी और एमसीडी आयुक्त को शुक्रवार को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद होने का निर्देश दिया.

यह किस तरह की अजीब जांच है?

पीठ ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि, अगर वह जांच अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो वह जांच CVC या लोकपाल जैसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप देगी. कोर्ट ने आगे कहा कि, "यह किस तरह की अजीब जांच है? आप किसी भी राहगीर को उठा रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि एक SUV इमारत के पास से गुजर गई, आप कह रहे हैं कि यह घटना उसके कारण हुई?"

उच्च न्यायालय ने सिस्टम की खामियों और डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड के अतिव्यापी क्षेत्राधिकार को चिह्नित किया जो शहर में अराजकता का कारण बन रहा है। "आपने इतने सारे प्राधिकरण बनाए हैं कि वे सभी अपनी जिम्मेदारी आप पर थोप रहे हैं!" एसीजे मनमोहन ने कहा.

हलफनामा दायर करे एमसीडी

ACJ मनमोहन ने कहा कि, "आपने इतने सारे प्राधिकरण बनाए हैं कि वे सभी अपनी जिम्मेदारी आप पर थोप रहे हैं!" इसके अतिरिक्त टउच्च न्यायालय ने एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल का दौरा करने का निर्देश दिया और एमसीडी से एक हलफनामा दायर करने को कहा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस को जांच की स्थिति बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है.

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