Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत नहीं मिली है. इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (19 मार्च) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी किए 9 समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर ईडी की ओर से जारी किए समन के खिलाफ हाई कोर्ट में 20 मार्च को यानी कल सुनवाई होगी.
आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को नौ बार समन जारी हो चुके हैं. अब 21 मार्च को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है. पिछले समन पर पेश न होने पर उन्हें 16 मार्च को जमानत मिली. कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल से जुड़े शिकायतों के दस्तावेज को सौंपने के निर्देश दिए हैं.
ईडी ने इस केस में जारी समन पर पेश न होने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है. उसने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था. दो दिन पहले एजेंसी ने इस मामले में बीआरएस नेता के. कविता को गिरफ्तार किया था. आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है. एजेंसी के अनुसार, आरोपी 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने को लेकर सीएम केजरीवाल के संपर्क में थे.
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एक्शन पर किसी तरह का स्टे नहीं: पात्रा
उधर, सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया है. इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल प्रथम दृष्टया दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं. भाजपा नेता संबित पात्रा का कहना है कि बीते 6 माह के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी 9 बार समन भेज चुकी है. मगर केजरीवाल ने एक भी समन का सम्मान नहीं किया है. इन 9 समन को लेकर कई बहाने बनाए गए हैं. इसके साथ भारत के संवैधानिक ढांचे की मान्यताओं का अपमान किया है.
Source : News Nation Bureau