Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली बार आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है. साथ ही आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दर्ज की है. आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद अब पार्टी के पदाधिकारियों पर भी शिंकजा कस सकता है. पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है . ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे आबकारी नीति मामले में अपराध की कथित आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है.
2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा
जांच एजेंसी ने दावा कि केजरीवाल जांच करने में सहयोग नहीं करते हैं. केजरीवाल ने अपने फोन और अन्य उपकरणों का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया तो हवाला ऑपरेटरों के मोबाइल और टैब से चैट बरामद की गई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. हालांकि, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान वह सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत- ईडी
ईडी ने दावा किया कि दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ से कहा, ''हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं."
एसवी राजू ने दावा किया था कि जांच एजेंसी के पास यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया था. एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे पास साक्ष्य हैं कि केजरीवाल एक सात सितारा होटल में रुके थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपी ने किया था.
Source : News Nation Bureau