Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, जानें क्या बताई वजह

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को किया खारिज, इसके पीछे बताई बड़ी वजह.

author-image
Dheeraj Sharma
New Update
Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, जानें क्या बताई वजह

मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका( Photo Credit : File)

Advertisment

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दरअसल कथित दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पिछले लंबे समय से मनीष सिसोदिया जांच का सामना कर रहे हैं. यही नहीं उन्हें जांच के चलते तिहाड़ जेल में भी रखा गया है. यही वजह है कि उन्होंने अपनी निजी कारण बताते हुए उच्च न्यायालय में  जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया है कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं. लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. 

बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला लिकर स्कैम से जुड़े सीबीआई मामले में सुनाया है .इसी मामले में सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी. 

यह भी पढ़ें - Delhi Murder Case: निर्मम हत्या की सामने आई चौंकाने वाली वजह, पुलिस पूछताछ में साहिल ने कबूला जुर्म

निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती
दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. हालांकि उन्हें हाई कोर्ट ने से निराशा ही हाथ लगी. कोर्ट ने उनकी बेल की अपील को रिजेक्ट कर दिया है. उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल अपील को रिजेक्ट करते हुए सबूतों पर भी चिंता जाहिर की है. 

अदालत के मुताबिक मनीष सिसोदिया का इस मामले में बर्ताव ठीक नहीं रहा है. यही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया बाहर आने पर सबूतों को प्रभावित भी कर सकते हैं. 

फरवरी से तिहाड़ में हैं मनीष सिसोदिया
लिकर स्कैम मामले में मनीष सिसोदिया वर्ष 2023 के फरवरी महीने से ही तिहाड़ जेल में हैं. हालांकि इस दौरान को वे लगातार अपनी जमानत याचिका दाखिल करते रहे हैं. पहले निचली अदालत से उन्हें झटका लगा तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह सबूतों को प्रभआवित कर सकते हैं ऐसे में उन्हें बेल पर बाहर नहीं भेजा जा सकता. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 11 मई को अपना फैसला भी सुरक्षित रखा था, इस पर 30 मई को यानी करीब 19 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

HIGHLIGHTS

  • मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका
  • हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज
  • कोर्ट ने कहा- सिसोदिया सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं

Source : News Nation Bureau

Delhi News delhi-police Manish Sisodia Delhi High Court delhi liquor scam Manish Sisodia Bail Plea Rejected
Advertisment
Advertisment
Advertisment