दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही शराब की दुकानों पर लोगों को भीड़ उमड़ पड़ी है. शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ बढ़ गई. लोग एक-एक पेटी शराब, बीयर की बोतलें खरीद कर ले जा रहे हैं. सिर्फ यहां ही नहीं, बल्कि दरियागंज और अन्य कई क्षेत्रों का भी यही हाल है. शराब के ठेकों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. कई जगह दुकानों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. कुछ दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं. कुल मिलाकर नजारा वैसा ही है जैसा पिछली बार लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खोलने पर हुआ था.
एक हफ्ते तक जारी रहेगा लॉकडाउन
दिल्ली में पहले राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जो शुक्रवार की शाम से सोमवार सुबह तक लागू था. लेकिन अब बिगड़ते हालात को देखते हुए एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन 19 अप्रैल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
क्या रहेगा खुला क्या बंद
- दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन, दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया
- सोमवार 19 अप्रैल रात 10:00 बजे से लेकर सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में lockdown रहेगा
- केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा
- दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। केवल जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े हुए दिल्ली सरकार के दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर या प्रतिष्ठान खुलेंगे
- मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी लेकिन इसमें यात्रा वही लोग कर सकेंगे जो लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं
- प्राइवेट मेडिकल शॉप जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी
- गर्भवती महिलाओं या मरीजों को अपना पहचान पत्र या डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन जा मेडिकल पेपर दिखा कर आने जाने की छूट होगी
- कोई व्यक्ति टीका लगवाने जाना चाहता है या टेस्ट करवाने जाना चाहता है तो उसको अपना पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट होगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले लोगों को वैद्य टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को अपना आई कार्ड दिखाना होगा
- जिन छात्रों की परीक्षा है उनको एडमिट कार्ड दिखाना होगा और जो स्टाफ परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उसको अपना आई कार्ड दिखाना होगा
- राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी
- जरूरी सामान जैसे फल सब्जी दूध दवा आदि से जुड़े दुकानदारों को ईपास बनवाना होगा
- धार्मिक स्थान खोल सकते हैं लेकिन श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं होगी
- शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को शादी का कार्ड दिखाना होगा
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते
- शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, सलून बंद रहेंगे
- स्टेडियम में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम आयोजित किया जा सकेगा लेकिन बिना दर्शकों के
- सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ एंटरटेनमेंट/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़ा पर रोक रहेगी