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नाइट कर्फ्यू के बाद DMRC का आदेश- सिर्फ ये यात्री ही मेट्रो में कर सकेंगे यात्रा

Corona Virus : कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में मंगलवार रात से लेकर आगामी 30 अप्रैल तक 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

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Deepak Pandey
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DMRC का आदेश- सिर्फ ये यात्री ही मेट्रो में कर सकेंगे यात्रा( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Corona Virus : कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में मंगलवार रात से लेकर आगामी 30 अप्रैल तक 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. आदेश के बाद दिल्ली मेट्रो की तरफ से यात्रियों के लिए एक जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दिल्ली मेट्रो में रात को सफर करने वाले लोगों के प्रवेश पर डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन सवारियों को इजाजत दी जाएगी जो सरकारी आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं.

इस दौरान दिल्ली मेट्रो में तैनात डीएमआरसी या सीआईएसएफ कर्मी व्यक्ति के वैध पहचान पत्र के वेरिफिकेशन के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति देंगे. डीएमआरसी के मुताबिक, दिल्ली में आज रात से लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ये फैसला लिया है.

हालांकि, इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के चार प्रमुख स्टेशनों में प्रवेश के लिहाज से मंगलवार दोपहर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. दिल्ली में कोरोना के मंगलवार को 5100 नए मामले सामने आए हैं जबकि 17 की जान चली गई. इसके बाद दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 लाख 85 हजार 62 हो गई है.

दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बाद लगाया गया नाइट कर्फ्यू

कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं. दिल्ली में मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. देश की राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

दिल्ली में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के नियम

  • नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.
  • जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उन्हें छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा.
  • राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास  के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी.
  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी.
  • वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी.
  • गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी.
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
  • जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी.
  • दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है की यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है न कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर.

Source : News Nation Bureau

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