Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में रक्षाबंधन के मौके पर एक नापाक हरकत देखने को मिली. इस दौरान भीड़भाड़ का माहौल था. इस बीच एक शख्स की ने एक लड़की को झेड़ने का प्रयास किया. यह घटना दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन की है. नाबालिग लड़की की मां के अनुसार एक शख्स ने उसकी बेटी के सामने गंदी हरकत की. इस हरकत को अंजाम देने के दौरान दो लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. नाबालिग लड़की की मां के अनुसार, रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली मेट्रो में काफी भीड़ देखने को मिली. उनकी बेटी भी दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन से आ रही थी. उसी वक्त आरोपी शख्स ने इस गंदी हरकत को अंजाम दिया. इसे देख कर साथ सफर कर रहे यात्रियों ने उसे पकड़ लिया. वह सीलमपुर स्टेशन पर उतर गई. साथ में सफर कर रहे यात्रियों ने उस शख्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया. बाद में उसे शाहदा पुलिस के हवाले कर दिया.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने अधिनियम, 2002 के तहत कुछ अपराध पर जर्माने की राशि तय की गई है. आइए जानते हैं:
- मेट्रो शराब पीना, उपद्रव करना, थूंकना, गाड़ी की फर्श पर बैठना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. लड़ाई-झगड़ा करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगने के साथ यात्री का टिकट/पास जब्त कर उसे गाड़ी से बाहर किया जा सकता है.
- धारा 62 के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन में किसी भी तरह का प्रदर्शन, बोगी या सवारी डिब्बे में लिखने या चिपकाना अपराध है. इसके साथ प्लेटफार्म पर प्रदर्शन करने पर 500 रुपए का जुर्माना है.
- महिला डिब्बे में घुसने पर 250 रुपए का जुर्माना है. ड्यूटी में विघ्न डालने पर 500 रुपए का जुर्माना.
- मेट्रो में किसी चीज की अनाधिकृत बिक्री करना 400 रुपए और टिकट को अवैध रूप से बेचने पर 200 रुपये का जुर्माना है.
Source : News Nation Bureau