दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satendra Jain) को मनी लांड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार किया गया है. वे आगामी 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में रहने वाले हैं. यह फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिया है. अदालत ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन की अदालत से 14 दिन की रिमांड मांगी थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि 2015 से 2017 के बीच सीबीआई (CBI) और आईटी द्वारा 4.81 करोड़ रुपये की आय से ज्यादा संपत्ति और हवाला के जरिए रकम एकत्र करने का आरोप है. पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है. रजिस्ट्री में पैसा चेक के जरिए देने की बात कही गई थी. मगर भुगतान नगदी में की गई.
सेक्शन 19 के तहत जैन को गिरफ्तार किया गया. जैन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है. हमें 14 दिन की हिरासत इसलिए चाहिए क्यूंकि हमें जांच करनी है कि हवाला के जरिए आने वाला पैसा सत्येंद्र जैन का था या किसी और का जैन ने मौजूदा साक्ष्यों पर कोई भी संतोष जनक जवाब नहीं दिया है.
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दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को थोड़ी देर राउज एवेन्यू स्थित एमपी एमएलए अदालत में पेश किया गया. यहां विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में पेशी हुई थी. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किए गए. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े हवाला की लेने-देन के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने सोमवार को कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया है.
HIGHLIGHTS
- यह फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिया है
- प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन की अदालत से 14 दिन की रिमांड मांगी थी