Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है. आलम यह है कि खुली हवा में लोगों को सांस तक लेना दूभर हो रहा है. दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई लेवल 400 के पार हो गया है. जबकि कई स्थानों पर तो AQI 600 से 700 के बीच में दर्ज किया गया है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार AQI का यह स्तर गंभीर से आगे निकलकर बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है.
AQI के मुताबिक दिवाली के बाद से हवाओं में प्रदूषण पाई जा रही है।ठंड का मौसम आने और वाहनों से निकलने वाली धूल के कारण इसमें इजाफा हो रहा है। पराली जलने के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है: भोपाल में वायु प्रदूषण पर ब्रिजेश शर्मा,क्षेत्रीय अधिकारी,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(6.11) pic.twitter.com/thzNfNdvji
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2022
वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में वायु प्रदूषण की वजह से सभी स्कूलों के 9 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है. गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बुलाई गई एक बैठक में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए. वहीं, मध्य प्रदेश में भी वायु प्रदूषण के कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं. भोपाल में वायु प्रदूषण पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ब्रिजेश शर्मा ने कहा कि AQI के मुताबिक दिवाली के बाद से हवाओं में प्रदूषण पाई जा रही है।ठंड का मौसम आने और वाहनों से निकलने वाली धूल के कारण इसमें इजाफा हो रहा है। पराली जलने के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है। वीडियो आनंद विहार इलाके से है। pic.twitter.com/qMMijHOdPv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2022
इस दौरान डीएम नोएडा ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि GRAP Stage-4 के प्रावधान लागू होने पर बीएस-6 से नीचे के वाहनों के संचानल पर रोक सुनिश्चित की जाए और इस बारे में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी किया जाए. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए GRAP-III लागू होगा. इस दौरान सरकार की ओर से जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध रखा जाएगा वो इस प्रकार हैं.
- टाइल्स, पत्थर और अन्य फर्श सामग्री की कटाई
- वाटर प्रूफिंग कार्य
- बैचिंग प्लांट का संचालन
- सीवर लाइन बिछाने
- वाटरलाइन
- ड्रेनेज कार्य
- इलेक्ट्रिक केबलिंग
- सड़क, फुटपाथ के निर्माण और मरम्मत कार्य
Source : News Nation Bureau