दिल्ली सरकार आज से यानी सोमवार से ऑड-ईवन नियम लागू करने जा रही है. दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम के तहत गाड़ियां चलेंगी. तो अगर आप सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर कार उतारने की सोच रहे हैं तो ऑड-ईवन नियम को पूरी तरह समझ लें. अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपकों 4000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इस बार ऑड-ईवन नंबर पेट्रोल-डीजल समेत सीएनसी से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा. ऑड-ईवन नियम सभी गैर-परिवहन चार-पहिया वाहनों और यहां तक कि अन्य राज्यों से आने वाले गाड़ियों पर भी लागू होगी.
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इन्हें मिलेगी छूट
ऑड-ईवन नियम से बाइकर्स व आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर चलने वाले वाहनों, दिव्यांगों, महिलाओं को छूट देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है.
इस तरह चलेंगे वाहन
ऑड-ईवन नियम में वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं. यदि चार अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर में आखिर का अंक सम यानी ईवन है जैसे 0, 2, 4, 6 या 8 में से एक है तो ही सोमवार को दिल्ली में इंट्री मिलेगी. ठीक उसी तरह मंगलवार को विषम अंक यानी ऑड नंबर वाले वाहनों को एंट्री मिलेगी. यदि आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़क पर चल सकती है. जबकि 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 व 14 नवंबर को निकल सकते हैं.
ऑड नंबर | तारीख |
1, 3, 5, 7, 9 | 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर |
ईवन नंबर | तारीख |
2, 4, 6, 8 | 4, 6, 8, 10, 12, 14 नवंबर |
ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा
दिल्ली में गाड़ी चलाने से पहले पूरा नियम विस्तार से जान लें. घर से निकलने से पहले तारीख और गाड़ी की प्लेट का आखिरी नंबर जरूर देख लें. ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा. दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं. 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे. वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे.
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केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए किए हैं खास इंतजाम
लोगों को ऑड-ईवन नंबर से कोई परेशानी ना हो इसके लिए दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला किया है. केजरीवाल सरकार के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) निजी ऑपरेटरों की इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगी और इन बसों के संचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व अपने पास रखेगी. जबकि इन बसों के चालकों का इंतजाम व अन्य जिम्मेदारी इनके मालिक ही संभालेंगे. वहीं, इस दौरान दिल्ली मेट्रो भी अपने 61 अतिरिक्त फेरे लगाएगी.