दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों को लेकर निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain ) और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य कई धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं. ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा-फसाद और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए जाने का आदेश देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन सिर्फ मूकदर्शक नहीं था, बल्कि वह खुद इसमें शामिल था. वो दूसरे संंप्रदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए लोगों को भड़का रहा था.
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गौरतलब है कि 23 फरवरी 2020 को अचानक दंगे भड़क गए थे. इस दौरान सांप्रदायिक नफरत की आग भड़क उठी थी. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं सैंकड़ों लोग घायल हुए थे. यह दंगे उस समय हुए जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत की यात्रा पर थे. ताहिर हुसैन ने 2017 में एमसीडी के चुनाव में आप के टिकट पर जीत हासिल की थी. मगर 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में ताहिर हुसैन का नाम बतौर साजिशकर्ता और आरोपी पाया गया. इसके बाद उन्हें आप से निष्कासित कर दिया था.
HIGHLIGHTS
- 23 फरवरी 2020 को अचानक दंगे भड़क गए थे
- इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी