दिल्ली दंगे : अदालत ने ताहिर हुसैन और स्कूल मालिक के खिलाफ दायर चार आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे के मामलों में दाखिल चार आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया. इनमें से दो आरोपपत्र आम आदमी पार्टी से बर्खास्त पार्षद ताहिर हुसैन और दो आरोपपत्र निजी स्कूल मालिक के

author-image
Sushil Kumar
New Update
2 साल की बच्ची से कराना चाहता था ओरल सेक्स, कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे के मामलों में दाखिल चार आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया. इनमें से दो आरोपपत्र आम आदमी पार्टी से बर्खास्त पार्षद ताहिर हुसैन और दो आरोपपत्र निजी स्कूल मालिक के खिलाफ हैं. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने शिव विहार इलाके स्थित राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक और 17 अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप है कि वे पास के डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल को दंगों के दौरान आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे. इसके साथ ही अदालत ने दो आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया - एक हुसैन और नौ अन्य के खिलाफ और दूसरा हुसैन और पांच अन्य के खिलाफ- जो खजूरी खास में दंगों से जुड़े हैं. अदालत ने कहा कि इन आरोपपत्रों में मामले को संज्ञान में लेने के लिए पर्याप्त सामग्री है. 

Source : Bhasha

delhi Tahir hussain Delhi Riot
Advertisment
Advertisment
Advertisment