दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद (Umar khalid), शरजील इमाम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है. केजरीवाल सरकार और गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में यूएपीए(UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था. अब कानून के अनुसार उमर खालिद पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली पुलिस को करीब एक सप्ताह पहले ही परमिशन मिली थी. गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाप यूएपीए के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है.
इसे भी पढ़ें: दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से कहा- एक्शन लें
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 सितंबर को उमर खालिद को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक बढ़ा दी थी. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी.
इधर, दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों से संबंधित मामले में बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी को जमानत प्रदान कर दी और कहा कि सैफी के खिलाफ ''महत्वहीन'' सामग्री के आधार पर तैयार किए गए आरोपपत्र में पुलिस ने कोई दिमाग नहीं लगाया और ''बदले की भावना'' तक चली गयी.
और पढ़ें: बिहार चुनाव में नीतीश का 'अंतिम चुनाव', लग रहे राजनीतिक निहितार्थ
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि इस मामले में ''बनावटी'' सामग्री के आधार पर सैफी को जेल में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती. खजूरी खास इलाके में हुए दंगे से संबंधित मामले में अदालत ने 20,000 रूपये के मुचलके और इनती ही राशि की जमानत के बाद सैफी को राहत प्रदान की.
Source : News Nation Bureau