लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश, जानें अमित शाह ने क्या कहा?

Delhi Services Bill 2023 : मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा सर्विस बिल पेश कर दिया. केंद्र सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया है.

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Deepak Pandey
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह( Photo Credit : File Photo)

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Delhi Service Bill 2023 : लोकसभा में मंगलावर को दिल्ली सेवा सर्विस बिल 2023 पेश कर दिया गया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने यह विधेयक पेश किया है. इस बिल को लेकर बीजेडी ने केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है. बीजेडी के समर्थन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मोदी सरकार की संख्या बढ़ जाएगी. अगर यह बिल सदन से पारित हो जाएगा तो सेवा सर्विस जुड़ी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी. 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया है. लोकसभा में GNCT (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है. सारी आपत्ति राजनीतिक है. कृपया मुझे यह बिल लाने की अनुमति दें.

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दिल्ली सेवा सर्विस बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हम बिल लेकर आए हैं. यह संघीय व्यवस्था को उल्लंघन नहीं है, इसमें केंद्र को पूरा अधिकार है. दिल्ली को बचाने के लिए ही यह व्यवस्था की गई है. सुप्रीम कोर्ट के उसे आदेश का गलत अर्थ लगाया जा रहा है. कांग्रेस ना समझ है मैं यह तो नहीं बोलूंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर वह मिस लीड करना चाहती है. 

बीजेपी सांसद रमेश बिधुरी ने कहा कि इस बिल के माध्यम से दिल्ली को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट और फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाले इमरजेंसी में संविधान का गला घोट चुके हैं और शाह बानो के मामले में कोर्ट का फैसला पलट चुके हैं. ये बिल दिल्ली को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए लाया गया है. राज्यसभा में अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग होगी और बिल पास होगा.

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