Delhi Traffic Challan: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक राष्ट्रीय लोक अदालत स्थापित करने की तैयारी कर रही है, जिससे लोगों को दिल्ली में जारी किए गए वाहन का चालान माफ करने में मदद मिलेगी. इस अवसर का लाभ उठाने के लिए ई-चालान डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा. कोई भी व्यक्ति घर बैठे ई-चालान प्राप्त कर सकता है और बाद में इसे अदालत में जमा कर सकता है. राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली में लोगों के लिए चालान माफ करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी. प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण से पहले सभी नियमों और विनियमों के बारे में पता होना जरूरी है.
गौरतलब है कि, राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे रहेगा. इस समय अवधि में जो भी लोग अपने चालान का निपटान करना चाहते हैं, वह राष्ट्रीय लोक अदालत पहुंच सकते हैं. ध्यान रखें कि, बाद में किसी भी समस्या से बचने के लिए बुकिंग करते समय वाहन का सही नंबर याद रखना जरूरी है. साथ ही साथ आपको वाहन नंबर को भी सत्यापित करना चाहिए.
राष्ट्रीय लोक अदालत: पंजीकरण के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत में पंजीकरण या बुकिंग करने के स्टेप्स यहां दिए गए हैं:
1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए अपने चालान का समाधान करने के लिए, आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और बुकिंग करनी होगी.
2. बुकिंग प्रक्रिया 11 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगी.
3. बुकिंग के बाद आपको वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड करना होगा, जिसमें कोर्ट परिसर, तारीख और समय का जिक्र होगा.
4. आपको मुद्रित नोटिस के साथ उल्लिखित तिथि और समय पर न्यायालय परिसर में अवश्य आना होगा.
5. आपको अपना चालान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जो आपके चालान पर निर्णय लेगा.
Source : News Nation Bureau