दिल्ली में सोमवार यानी आज से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे. अनलॉक के तीसरे चरण में दुकानों को ऑड इवन फार्मूले से खोलने की बाध्यता खत्म कर दी गई है. रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुलेंगे लेकिन स्कूल-कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे. दिल्ली में सुबह 10 से रात के आठ बजे तक दुकानों को खोलने का समय है. एक हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाएगा. अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है.
दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी
दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों को खोलने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. इसके अनुसार साप्ताहिक बाजारों को एक हफ्ते के लिए शाम चार बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी. साप्ताहिक बाजारों में सिर्फ उन ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा. एसओपी के मुताबिक, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है. इसमें कहा गया है कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
एसओपी के अनुसार, स्टॉल मालिकों और ग्राहकों के बीच कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी होनी चाहिए और वे मास्क लगाएं और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही थूकने पर सख्ती से रोक रहेगी. बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी होगी. डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि दो स्टॉल को मिलाने की इजाजत नहीं होगी. एक स्टॉल को चलाने के लिए दो से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी. इसमें कहा गया है कि दो स्टॉल के बीच कम से कम छह फुट की दूरी होनी चाहिए और एक वक्त में दो से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए. डीडीएमए ने कहा कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त प्रत्येक दिन के लिए उन साप्ताहिक बाजारों का चयन करेंगे जो खोले जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल ऐसे साप्ताहिक बाजारों को खोला जाए जहां इस एसओपी को लागू किया जा सके.
आंशिक रूप से खोलने की अनुमति
पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे. ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 फीसद उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 फीसदी. अस्पताल और पुलिस समेत अन्य आवश्यक गतिविधिया पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी. निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे. वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करेंगे. रेस्ट्रोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे.
दो सवारियों के साथ चलेगा आटो-टैक्सी
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा के अंदर चालकों को दो सवारियों के साथ परिचालन की अनुमति मिली है. जबकि मैक्सी कैब में पांच सवारियों को और आरटीवी बस में 11 सवारियों को बिठाने की इजाजत दी गई है. सार्वजनिक वाहन में सफर के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ई-पास और पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लोग आसानी से गंतव्य स्थल जा सकेंगे.
मेट्रो और बस में 50 फीसदी यात्री कर सकेंगे सफर
दिल्ली मेट्रो ओर डीटीसी व क्लस्टर की बस में 50 फीसदी क्षमता के साथ यात्रियों को सफर की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी. सफर के दौरान खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी. यात्रा के समय सामाजिक दूरी का पालन और चेहरे पर मास्क का लगाना अनिवार्य है.
ये खुलेगा
- निजी दफ़्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे
- बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं
- रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम करेंगे
- सम विषम सोमवार से खत्म हो जाएगा.
- सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे. यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं. अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा.
- पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी. निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं.
- साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति है लेकिन एक दिन में एक ज़ोन में एक ही साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति
- शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं.
- धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा, परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी
- 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे
- ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत
ये रहेंगे बंद
- सोमवार सुबह पांच बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे
- सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी.
- सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.
- स्विमिंग पूल, खेल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे.
- एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
- स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे.
- सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे.
- मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं बंद रहेंगी.
HIGHLIGHTS
- दुकानों को ऑड इवन फार्मूले से खोलने की बाध्यता खत्म
- स्कूल-कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे
- सरकारी दफ्तरों में ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 फीसद रहेगी उपस्थिति