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केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और ED की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.साथ ही मंगलवार की सुबह 11:00 बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई भी तय कर दी है.

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Iftekhar Ahmed
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मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत ( Photo Credit : File Photo)

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भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) और ED की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.साथ ही मंगलवार की सुबह 11:00 बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई भी तय कर दी है. इससे पहले आज (सोमवार को) रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED की ओर से ASG एस वी राजू और सत्येंद्र जैन के वकील हरिहरन पेश हुए. गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था. ये मामला शेल कंपनियों के जरिए हवाला से जुड़ा हुआ है. सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर ईडी ने कोर्ट में पेश किया था. जहां कोर्ट ने उन्हें 9 जून को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया था.

सुनवाई के दौरान ED ने ये दीं दलीलें
ED की ओर से कोर्ट में पेश हुए ASG एसवी राजू ने कहा कि सतेन्द्र जैन की जमानत अर्जी पर जवाब  दाखिल करने के लिए हमें वक्त चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें जमानत अर्जी को देखना होगा, लिहाजा सुनवाई को कल के लिए टाल दिया जाए. इसके बाद उन्होंने सतेन्द्र जैन की खराब सेहत को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा कि सतेन्द्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट तस्दीक करती है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है. उन्होंने कहा कि उनको रक्त चाप (BP) की शिकायत है. उसकी दवाई दी गई, लेकिन वो जानबूझकर कर दवाई नहीं ले रहे हैं.ASG एसवी राजू ने कहा कि उन्हें वो ही दवा लेने को कहा है, जो मैं खुद लेता हूं.

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सत्येंद्र जैन के वकील की दलील
सत्येंद्र जैन के वकील हरिहरन ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया. उन्होंने कहा  कि पिछली पेशी के दौरान सत्येंद्र जैन की कोर्ट  में तबीयत खराब हो गई थी. उनकी इस खस्ता हालात को देखते हुए ही उनके लिए जमानत अर्जी दाखिल करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि जमानत पाने के लिए ये कोई बहाना नहीं है. हकीकत में उनकी तबीयत खराब है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है. सभी सबूत दस्तावेज की शक्ल में है. (यानि सबूतों से छेड़छाड़ की सम्भावना नहीं है).

HIGHLIGHTS

  • खराब तबीयत का हवाला देकर मांगी थी जमानत
  • ईडी ने खराब तबीयत की दलील को किया खारिज
  • अब कल होगी सुनवाई में जमानत पर होगा फैसला
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