दिल्ली हाई कोर्ट ने आज डीयू को छात्रसंघ चुनाव के नतीजों के ऐलान करने की इजाज़त दे दी है। हालांकि, ये साफ किया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे रॉकी तुसीर की याचिका पर आए फैसले के बाद ही इसे लागू माना जायेगा।
आपको बता दें कि रॉकी के निर्वाचन को दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ रॉकी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुये मामले में अंतरिम राहत दी और रॉकी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी। लेकिन डीयू को अध्यक्ष पद के रिजल्ट घोषित करने की इजाजत नहीं दी गई थी।
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डीयू ने आज हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि सभी पदों के लिए एक साथ EVM से मतदान और गणना होती है, लिहाज़ा सिर्फ एक पद (अध्यक्ष) पद के लिए रिजल्ट घोषित ना करना व्यवहारिक तौर पर सभव नही होगा।
इस पर हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद के लिए रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी। 28 सितंबर को रॉकी की अर्जी पर सुनवाई होनी है।
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Source : News Nation Bureau