दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के परिणामों की घोषणा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिया है कि वह 26 नवंबर तक मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित करें. इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान दीवारों पर लिखे नारों और चुनावी सामग्री को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी, जिसके बाद यह आदेश पारित हुआ.
चुनाव परिणाम घोषित करने की इजाजत
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हरी झंडी दिखा दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालय को 26 नवंबर तक मतगणना पूरी करके चुनावी परिणामों का ऐलान करना होगा. इससे पहले अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों की सुनवाई की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया.
दीवारों पर चुनावी नारे: याचिकाओं पर सुनवाई
यह आदेश उस वक्त आया जब अदालत में दीवारों पर लिखे चुनावी नारों और प्रचार सामग्री को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में दीवारें और अन्य संपत्तियां क्षतिग्रस्त कर दी गई थीं. इस मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
विश्वविद्यालय प्रशासन को दीवार साफ करने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय परिसर और इसके आस-पास की सभी दीवारों को साफ कर दिया जाए. अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय ने यह दावा किया था कि अधिकांश दीवारों को पहले ही साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ निजी संपत्तियों पर अभी भी चुनाव प्रचार के निशान मौजूद हैं. कोर्ट ने प्रशासन को 10 दिन का वक्त दिया है ताकि वे इन दीवारों को पूरी तरह से साफ कर सकें.
छात्रों से साफ-सुथरे माहौल की उम्मीद
अदालत ने इस मुद्दे पर छात्रों से भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि यह छात्रों की जिम्मेदारी है कि वे आने वाले बैचों के लिए एक साफ और सुथरे विश्वविद्यालय परिसर का वातावरण प्रदान करें. विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और परिसर में चुनाव प्रचार के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए.