प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. अपने हलफनामे में, ईडी ने कहा है कि राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और अपराध करने पर उन्हें भी किसी अन्य नागरिक की तरह गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है. दिल्ली के सीएम की अंतरिम जमानत पर अपना सख्त रुख जारी रखते हुए, ईडी ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो किसी किसान या अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले व्यवसायी के खिलाफ प्रचार करने वाले राजनेता को अलग व्यवहार देने को उचित ठहराता हो.
हलफनामें में कहा गया है कि, केवल राजनीतिक प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ और भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का काम, व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है.
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत पर दे सकता है आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि, वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश पारित कर सकता है.
Source : News Nation Bureau