दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आसाराम बापू की दोषसिद्धि पर लिखी किताब ‘गनिंग फॉर द गॉडमैन: द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम्स कनविक्शन’ के प्रकाशन पर लगी अंतरिम रोक हटा दी. एक नाबालिग के यौन शोषण से जुड़े 2013 के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि निचली अदालत का एक पक्षीय फैसला और किताब के विमोचन की पूर्व संध्या पर उसे जारी करने पर लगायी गयी रोक दरकिनार की जाती है.
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उच्च न्यायालय ने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स की याचिका पर यह आदेश दिया जिसने किताब के प्रकाशन पर लगी अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध किया था. निचली अदालत ने मामले में आसाराम के साथ दोषी ठहरायी गयी एक अन्य महिला की याचिका पर किताब के प्रकाशन पर रोक लगाई थी.
Source : Bhasha