दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम के सेवानिवृत अभियंताओं की बकाया पेंशन की मांग संबंधी अर्जी पर बुधवार को दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से जवाब मांगे. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार और पूर्वी, दक्षिण और उत्तरी नगर निगमों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और यह बताने को कहा कि ऐसे कितने सेवानिवृत अभियंता है जो पेंशन के जारी होने के हकदार हैं.
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उच्च न्यायालय ने इन सभी से यह बताने को कहा कि आखिरी बार पेंशन किस महीने में जारी की गई थी. पीठ ने कहा कि यदि अप्रैल, 2020 से पेंशन नहीं जारी किया गया है तो प्रथम दृष्टया तीन अक्टूबर की अगली सुनवाई से पहले अप्रैल के लिए सेवानिवृत अभियंताओं का पेंशन जारी करने का प्रयास किया जाए. संबंधित प्रशासन को दो सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करना है.
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उच्च न्यायालय ‘एमसीडी रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन’ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें प्रशासन को न केवल उसके सदस्यों को बल्कि विभागों से सेवानिवृत हुए अन्य ऐसे ही अभियंताओं को बकाया पेंशन जारी काने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. एसोसिएशन के वकील के अनुसार सेवानिवृत अभियंताओं को अप्रैल से पेंशन नहीं मिला है.
Source : Bhasha