उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक मुस्लिम परिवार पर आरोप है कि उन्होंने तीन तलाक की आड़ में अपनी बहू के साथ हैवानियत की और 3 दिन तक उसे कमरे में बंद कर पाइप से जानलेवा तरीके से पीटा, जिसकी वजह से वह गंभीर रुप से घायल हो गई है. आरोप है मायके वाले उसे देखने आए तो हालत देख होश उनके उड़ गए, उनके सामने पति ने पीड़िता को तीन तलाक बोला और घर से निकाल दिया.
वहीं, पीड़िता और उसकी मां और बहन उसे लेकर अस्पताल और पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन न उन्हें समय पर इलाज मिला, न उचित कानूनी कार्रवाई हुई. वह घंटों गोकलपुरी थाने में बैठे रहे और अस्पताल के चक्कर लगाते रहे. बहुत कोशिशों के बाद पुलिस ने मारपीट और आपराधिक इरादे से रास्ता रोकने की धारा 323 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया और थाने से ही जमानत दे दी. बाद में मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया.
डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य का कहना है कि शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट के अधार पर मारपीट और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था,जब मामला उनके संज्ञान में आया और अस्पताल से डिटेल रिपोर्ट मिली तो सिर में लगी चोट के आधार पर गैर इरादतन हत्या की कोशिश और तीन तलाक वाले बयान के आधार पर द मुस्लिम वूमेन (द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज) एक्ट 2019 का सेक्शन ऐड कर दिया गया है. साथ ही सभी अन्य तथ्यों की भी जांच जारी है.
पीड़िता की बहन ने बताया कि उनकी बहन की शादी 27 मई 2016 में सी-ब्लॉक, गोकुलपुरी निवासी सलमान से हुई थी. सलमान मोटर मैकेनिक है. गुलनाज का मायका कबीर नगर का है. शादी के कई साल तक वह जब मां नहीं बनी तो सलमान सारा दोष उस पर ही डालकर उसे पीटने लगा. परिवार बचाने के लिए वह चुप रही. यहां तक सलमान उस पर शक भी करता था. झगड़ा करने के बाद अचानक 11 दिसंबर को आरोपी सलमान ने गुलनाज को कमरे में बंद कर दिया. उसे खाने-पीने को कुछ नहीं दिया और पाइप और डंडे से बुरी तरह पीटा.
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गैर इरादतन हत्या की कोशिश की धारा 308 और तीन तलाक से प्रोटेक्शन देने वाले नए कानून की धारा को ऐड किया गया, तब से आरोपी परिवार समेत फरार है. पुलिस का कहना है कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
Source : News Nation Bureau