Kanjhawala Case: अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

Kanjhawala Death Case : देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला मामले में पुलिस ने सोमवार को सभी छह आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने फिर से सभी आरोपियों की रिमांड की मांग की. इस पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पुलिस की मांग को ठुकराते हुए आरोपियों को 14 दिन की न्यायिका हिरासत में भेज दिया है.

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Deepak Pandey
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Kanjhawala Death Case

Kanjhawala Death Case( Photo Credit : File Photo)

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Kanjhawala Death Case : देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला मामले में पुलिस ने सोमवार को सभी छह आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने फिर से सभी आरोपियों की रिमांड की मांग की. इस पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पुलिस की मांग को ठुकराते हुए आरोपियों को 14 दिन की न्यायिका हिरासत में भेज दिया है. हालांकि, इस मामले (Kanjhawala Death Case) में पहले ही सातवें आरोपी को जमानत मिल चुकी है. 

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कंझावला डेथ केस (Kanjhawala Death Case) में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि क्राइम सीन का रूट बड़ा था. हमने रूट के छह सीसीटीवी फुटेज लिए, जिसमें एक फुटेज बताती है कि आरोपी दुर्घटना के बाद 2 मिनट आगे जाकर उतरे और उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है. एक पेट्रोल पंप का भी सीसीटीवी मिला है. बाकी सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की गाड़ी जाते हुए दिखाई दे रही है. 

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कंझावला मामले (Kanjhawala Death Case) में हमारी टीम ने पूरी टाइम लाइन बना ली है. आरोपियों को आमने सामने करके पूछताछ की गई है. एक और गवाह मिला है. फेस रिकॉगनिजेशन के जरिए सीसीटीवी से चेहरे की पहचान कर रहे हैं. पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि हम आगे दोबारा आरोपियों की पुलिस रिमांड ले सकते हैं. 

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पुलिस ने बताया कि हम आरोपियों का हियरिंग टेस्ट करवाएंगे, जिससे पता चल सके कि उनकी आवाज सुनने की क्षमता क्या है? उन्हें कैसे पता नहीं चला कि गाड़ी से आवाज आ रही है. इस मामले में अभी तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकारते हुए कहा कि पुलिस एक बार में ही सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्रित क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस सबूत से छेड़छाड़ का इंतजार कर रही है. आप लोगों को सबूत एकत्रित करने में कितने दिन लगेंगे. (Kanjhawala Death Case)

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