Corona Virus : देश में एक बार फिर कोरोना का कहर जारी है. दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले (Covid-19 Case) लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है. इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को स्कूल-कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली (Delhi School) में अगले आदेश तक के लिए सभी स्कूल (सरकारी, प्राइवेट) और सभी क्लासेज बंद कर दिए गए हैं.
दिल्ली में अगले आदेश तक के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं. स्कूलों में बाकी क्लासेस तो पहले ही बंद थी, लेकिन सत्र 2020-21 की 9वीं से 12वीं के बच्चे अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बोर्ड और सीबीएसई पाठ्यक्रम के चलते आ रहे थे. लेकिन, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश से साफ है कि अब किसी भी क्लास का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा.
दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे 50 फीसद बेड
दिल्ली में कोरोना मामले लगातार बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत दूर करने के लिए 50 फीसद बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया गया है. दिल्ली के 115 प्राइवेट अस्पतालों में कुल ICU और साधारण बेड्स की क्षमता के आधे बेड अब कोरोना मरीजों के लिए ही होंगे. इन अस्पतालों को यह छूट दी गई है कि वह अस्थाई रूप से अपने कुल बेड क्षमता का 25 फीसद बढ़ा सकते हैं लेकिन बढ़ाई गई क्षमता के बेड्स पर कोरोना मरीज़ों का ही इलाज होगा. यह 115 वह अस्पताल हैं जिनमें 50 या इससे ज्यादा बेड्स हैं.
9 दिन तीसरी बार अस्पतालों को आदेश
दिल्ली सरकार ने 9 दिन के भीतर तीसरी बार प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं. 31 जनवरी को दिल्ली सरकार ने 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ICU और बेड्स की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए थे. इसके बाद 5 अप्रैल को 54 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए थे. जिसके बाद अब 115 बड़े और मध्यम स्तर के हॉस्पिटल में आईसीयू और बेड बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं.
मरीज 10 मिनट से ज्यादा ना करे इंतजार
दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर सभी अस्पतालों से कहा है कि वह किसी भी मरीजों को 10 मिनट से ज्यादा इंतजार ना कराएं. सभी अस्पतालों को आदेश दिया गया कि 'अस्पताल अपने होल्डिंग एरिया में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी सुनिश्चित करें जिससे कि मरीज को एडमिशन प्रोसेस के दौरान बेमतलब इंतजार ना करना पड़े और भीड़ ना हो क्योंकि इससे भी कोरोना संक्रमण और फैलने का खतरा बढ़ता है'.
Source : News Nation Bureau