पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप में FICCI पर दिल्ली सरकार ने लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने आदेश जारी किए हैं. FICCI को 14 अगस्त को तानसेन मार्ग की डिमोलिशन साइट पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए कहा गया था. इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि आप काम रोके और रिपोर्ट दें कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया.
लेकिन FICCI ने इसका जवाब नहीं दिया. इसके बाद 9 अक्टूबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के अधिकारियों ने डिमोलिशन साइट का दौरा किया तो पाया-
1. साइट पर मलबा यूं ही पड़ा हुआ था और उसको कवर नहीं किया गया था.
2. धूल ना उड़े इसके इंतज़ाम नहीं थे.
3. पानी के छिड़काव का भी इंतजाम नहीं था.
4. एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई गई थी जबकि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने निर्देश दिए थे.
5. मजदूरों को डस्ट मास्क नहीं दिए गए थे.
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जिसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने आदेश जारी कर कहा-
1. काम दोबारा शुरू नहीं होगा जब तक एंटी स्मार्ट गन नहीं लगेगी और 7 दिनों के भीतर अंडरटेकिंग दें.
2. आपकी साइट पर जो कमियां पाई गई हैं आप उनको सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठाए और 7 दिनों के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट दें.
3. 15 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी में 20 लाख रुपए का एनवायरमेंटल कंपनसेशन जमा करें.
Source : News Nation Bureau