दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए करना होगा ये काम, केजरीवाल सरकार ने HC में कहा

बॉर्डर सील होने के चलते दिल्ली के बाहर के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने के आरोपों को दिल्ली सरकार ने नकार दिया है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
arvind kejriwal

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

बॉर्डर सील होने के चलते दिल्ली के बाहर के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने के आरोपों को दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नकार दिया है. आम आदमी पार्टी की सरकार (Delhi Government) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 (Covid-19) लॉकडाउन संबंधी सरकार के दिशा-निर्देश मेडिकल आपात स्थिति (इमरजेंसी) में व्यक्ति को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देते हैं. उन्हें ई-पास के लिए आवेदन करना होगा, जो सरकार उपलब्ध कराएगी और वे राजधानी की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे.

यह भी पढ़ेंःदेश समाचार 2200 से ज्यादा विदेशी तब्लीगी जमात के लोगों पर भारत सरकार ने लगाया 10 साल का प्रतिबंध

सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि पास और ई पास लेकर दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि इस सुविधा के बारे में जरूरी जानकारी सरकार की वेबसाइट पर तत्काल उपलब्ध कराए.

दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) ने ‘अनलॉक 1.0’ के दौरान एक आदेश जारी कर बताया है कि किन गतिविधियों की अनुमति है और किन पर पाबंदी है, उसके दिशा-निर्देश मेडिकल आपात स्थिति में पड़ोसी राज्यों के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति देते हैं. दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं संजय घोष और ऊर्वी मोहन ने मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान के समक्ष यह जानकारी रखी.

वकीलों की बातें सुनने और डीडीएमए के एक जून का आदेश देखने के बाद पीठ ने वकील कुशाग्र कुमार की याचिका का निपटारा कर दिया. कुमार ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि दिल्ली की सीमाओं को तुरंत खोला जाए ताकि एनसीआर और अन्य राज्यों के निवासी राष्ट्रीय राजधानी में स्थित केन्द्रीय अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकें.

यह भी पढ़ेंःविदेश समाचार समोसा के बाद गुजराती खिचड़ी पकाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम, लगना चाहते हैं मोदी के गले

याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह एक जून के अपने आदेश को विभिन्न विभागों की वेबसाइटों पर आज ही अपलोड करे और उसे प्रमुखता से पेश करे ताकि लोग आसानी से उस तक पहुंच सकें. आप सरकार ने एक जून से एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसे ही हम सीमा खोलेंगे पूरे देश से लोग इलाज के लिए दिल्ली आएंगे.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों को दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित या सुरक्षित रखना चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली-गुरुग्राम, दिल्ली-गाजियाबाद और दिल्ली-नोएडा सीमाएं एक सप्ताह के लिए सील हैं, सिर्फ आवश्यक सेवा प्रदाताओं को आवागमन की अनुमति है और कर्मचारी अपना पहचानपत्र दिखाकर सीमा पार कर सकते हैं.

cm arvind kejriwal covid-19 Delhi High Court Kejriwal Government E-Pass
Advertisment
Advertisment
Advertisment