Lockdown 4.0 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को सुझाव भेज दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में Lockdown 4.0 में सुझाव मांगे थे. सुझाव भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'हम चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए. हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एंबुलेंस, आईसीयू आदि की उचित व्यवस्था कर ली है. दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार को भेजे ये सुझाव:
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ये बंद रहने चाहिए
- स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए. हालांकि 1 जून से एग्जाम और ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत मिलनी चाहिए.
- होटल और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर पाबंदी.
- सिनेमाहॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहने चाहिए.
- सभी तरह की सामाजिक, राजनैतिक , स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी.
- नाई की दुकान स्पा और सैलून बंद रहने चाहिए.
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लोगों की सुरक्षा के लिए यह किया जाना चाहिए
- गैरजरूरी चीजों के लिए लोगों की मूवमेंट रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक बंद रहनी चाहिए (अभी यह शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक है).
- सभी जोन में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर मे रहेंगे.
इन गतिविधियों के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शर्तें लागू हैं
- सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और बेकरी (Home delivery and take away only)
- सभी तरह के पार्क, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स कंपलेक्स लेकिन जिस खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हो उसकी इजाजत स्पोर्ट्स कंपलेक्स के प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी.
- ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा साइकिल रिक्शा की इजाजत होगी लेकिन यह केवल एक सवारी बैठाएंगे.
- सभी तरह की टैक्सी को इजाजत होगी लेकिन गाड़ी में केवल दो सवारी बैठाई जा सकेंगी. कारपूल या कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी.
- बसों की इजाजत होगी लेकिन बस में एक समय मे 20 यात्रियों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी. हर बस में दो मार्शल का होना अनिवार्य किया जाएगा जिससे कि लोगों के चढ़ने और उतरने को व्यवस्थित किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके.
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मेट्रो के लिए शर्तें (इन श्रेणी के लोगों के लिए मेट्रो चलाई जाएगी)
- ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इनसे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में काम करते हैं. इनके लिए सुबह 7:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो में चलने की इजाजत होगी.
- जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और डीएम या डीसीपी का दिया हुआ ईपास उनके पास है, वह सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं.
- दिल्ली सरकार एक हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी.
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करना होगा
- एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल distancing का पालन हो.
- कोच के अंदर 1 सीट छोड़कर बैठने की इजाजत होगी.
- मेट्रो स्टेशन और कोच का नियमित अंतराल पर सैनिटाइजेशन किया जाए.
- टिकट रहित या स्मार्ट कार्ड आधारित यात्रा की ही इजाजत होगी.
Source : News Nation Bureau