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जरूरी छूट के साथ राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह तक बढ़ाया गया

राजधानी दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब 7 जून की सुबह तक जारी रहेगा लॉकडाउन. आपको बता दें कि इसके पहले कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश की राजधानी दिल्ली में तबाही मचा दी थी.

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Ravindra Singh
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अरविंद केजरीवाल( Photo Credit : फाइल )

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राजधानी दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब 7 जून की सुबह तक जारी रहेगा लॉकडाउन. आपको बता दें कि इसके पहले कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश की राजधानी दिल्ली में तबाही मचा दी थी. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाया जिसके बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आई. इसके पहले राजधानी दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत दो नई तरह की छूट दी गई है. नई गाइडलाइंस के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में चारदीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी. इसके अलावा वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई है. 

दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में 7 जून की सुबह तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखीं गई हैं. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के नए मामले एक हजार से नीचे दर्ज किए गए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी. कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार इतने कम मामले दिल्ली में आए हैं. केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 956 मामले सामने आए हैं. लिहाजा जैसे-जैसे मामले कम होंगे, हम और गतिविधियों को खोलने की मंजूरी देंगे.

दिल्ली सरकार की ये होंगी शर्तें

  • डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी.
  • सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल संस्थानों/दुकानों में करना अनिवार्य होगा
  • सभी श्रमिक और कामगारों को कोरोना से जुड़ी सभी शर्तों और व्यवहार जैसे मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग बरतना अनिवार्य होगा.
  • सरकारी और प्राइवेट ऑफिस वर्क आवर्स अलग-अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज़्यादा भीड़ न हो.
  • मालिक, एम्प्लॉयर्स,कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स/ कर्मचारियों के लिए ई-पास आवेदन कर सकेंगे.
  • जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराये जाएंगे
  • वर्कर्स को ई-पास के ज़रिए मूवमेंट की इजाज़त होगी
  • नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

Source : News Nation Bureau

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