Alt न्यूज के को–फाउंडर मो. जुबैर की दिल्ली मामले में जमानत याचिका और सीतापुर मामले में FIR रद्द करने की मांग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि मछली और शीर्ष अदालत में आज सुनवाई पूरी नहीं हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जुबेर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जुबेर को दी गई 5 दिन की अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बरकरार रखने का आदेश दिया है। इस बीच सीतापुर मामले में दर्ज की गई FIR पर जुबेर की याचिका के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 7 सितंबर लगाई है।
पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के समक्ष जुबेर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जुबेर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबेर क खिलाफ 2018 में एक फिल्म के सीन से संबंधित ट्वीट किए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिस फिल्म की क्लिप पर दिल्ली पुलिस ने करवाई हुई है उस फिल्म की रिलीज को 37 साल हो चुके हैं । यहां तक जुबेर द्वारा किए गए ट्वीट भी 4 साल पुराने हैं ऐसे में अब वे कैसे भड़काऊ हो गए । फिल्म आए हुए 37 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई झगड़ा और फसाद नही हुआ। यह तमाम दलीलें जुबेर के एडवोकेट नहीं पटियाला हाउस कोर्ट की सीएमएम के समक्ष भी रखी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि मामला सिर्फ फिल्म के सीन को ट्वीट करने का नहीं है, उसके ऊपर जिस तरह से कमेंट किया गया, ट्वीट को जिस तरह से अन्य देशों के ट्विटर हैंडल से रिट्वीट्स किया गया, जुबेर की ऐसी पिछली करतूतों और उसकी कंपनी को विदेशों से हुई फंडिंग के सबूत से बड़ी आशंका है कि उसकी इन हरकतों के पीछे अपराधिक साजिश है जिसकी जांच की जा रही है। इन दलीलों के आधार पर सीएमएम कोर्ट ने जुबेर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
आज जुबेर की ओर से एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया की आज सुप्रीम कोर्ट में भी जुबेर के मामले की सुनवाई होनी है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई की जाए। कोर्ट ने इस दलील मानते हुए मामले को 14 जुलाई के लिए टाल दिया। दूसरी ओर SC से फैक्ट-चेकर आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को मिली अंतरिम जमानत का आदेश 7 सितंबर तक जारी रहेगा। HC ने जुबैर के नफरत भरे ट्वीट पर सीतापुर में दर्ज पुलिस की एफआइआर को रद्द करने से इन्कार कर दिया था, इस आदेश के खिलाफ जुबेर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
Source : Avneesh Chaudhary