मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को राऊज एवन्यू कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है. ईडी लगातार सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर रही है. ईडी ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था. ईडी ने कोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन से लगातार पूछताछ की जा रही है और एजेंसी सत्येंद्र जैन से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. ऐसे में अगर सत्येंद्र जैन को जमानत मिलती है, तो वो मामले को प्रभावित कर सकते हैं.
ईडी की छापेमारी जारी, मिल चुकी है नकदी और सोना
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की तरफ से जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. ईडी द्वारा कथित तौर पर दावा किया गया था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपये कैश और आभूषण बरामद किया गया था. प्रवर्तन दावा किया गया था कि तब छापेमारी में प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था जबकि एक अन्य सहयोगी वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश और 133 सोने के सिक्के मिले. जबकि जीएस मथारू के यहां 20 लाख रुपये कैश मिला है.
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मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था फैसला
अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश 18 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. जैन को धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया गया था. जैन को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था. विशेष न्यायाधीश (पीसी ऐक्ट) गीतांजलि गोयल ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दलीलें सुनने के बाद जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उनसे पूछताछ जारी है, ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अभी सत्येंद्र जैन को जमानत देने की कोई ठोस वजह नहीं मिली है.
HIGHLIGHTS
- सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मामला
- कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
- अभी जमानत का कोई आधार नहीं: कोर्ट