Advertisment

मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया गया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 30 सितंबर को एक बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना बंद करने का फैसला किया था. हालांकि, भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, सरकार ने जोर देकर कहा, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है.

author-image
IANS
New Update
Delhi govt.

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया गया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 30 सितंबर को एक बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना बंद करने का फैसला किया था. हालांकि, भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, सरकार ने जोर देकर कहा, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है.

डीडीएमए ने बैठक में कहा था- मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी था, फिर भी यह सहमति हुई कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश को 30-09-2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा.

राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 107 नए मामले सामने आए. जबकि संक्रमण दर 1.64 प्रतिशत हो गई है. 24 घंटे में कोरोना के 119 मरीज ठीक हुए. राहत की बात यह है कि लगातार सातवें दिन भी दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई. सक्रिय मरीजों की संख्या 488 है.

मंगलवार को, दिल्ली में 2.04 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 141 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए थे.

Source : IANS

hindi news arvind kejriwal latest-news Delhi govt DDMA face mask news
Advertisment
Advertisment