अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आप मॉल में शॉपिंग के साथ शराब भी खरीद सकेंगे. केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 जारी की. इसके तहत हर ग्राहक को दुकान के भीतर जाने की इजाज़त होगी और दुकान के अंदर ही वो अपनी पसंद के ब्रांड की शराब चुन सकेंगे. ग्राहकों को दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी. शराब खरीदने की सारी प्रक्रिया दुकान परिसर के अंदर ही पूरी की जायेगी. देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार मॉल, स्थानीय शॉपिंग कांपेल्क्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं.
ये होंगे बदलाव
- दुकानें वातानुकूलित होंगी, कांच के दरवाजे होंगे और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए. सभी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए और दुकानदार को कम से कम 1 महीने की कैमरा रिकॉर्डिंग रखनी होगी
- अभी तक बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल, पार्टी प्लेस में शादी, पार्टी या कोई इवेंट आयोजित करने पर शराब परोसने के लिए वेन्यू मालिक को अस्थायी लाइसेंस लेना होता था. अब नए L-38 लाइसेंस के ज़रिए एक बार सालाना फीस भरने के बाद बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल अपने यहां आयोजित होने वाली पार्टियों में देसी और विदेशी शराब सर्व कर सकेंगे. किसी अस्थायी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी.
- होटल, रेस्तरां और क्लब में बार देर रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इनमें वो लाइसेंसधारक शामिल नहीं है जिन्हें शराब की 24 घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है.
- बियर बनाने की छोटी इकाइयों से ग्राहक बोतल या ग्रोवल में ड्राट बियर ले सकेंगे. हालांकि जहां भी ड्राट बियर टेक अवे की तरह सर्व की जाएगी वहां इस बियर की शार्ट शेल्फ लाइफ के बारे में सूचना और साइनेज देना होगा. और बोतलों पर एक्सपायरी डेट साफतौर पर अंकित होना चाहिए.